मध्यप्रदेश के अलावा गुजरात के भी कई शहरों ने नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जिसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल है। इन शहरों में रात 1 से 5 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही राज्य में दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान आधी रात तक खुले रह सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट भी 75 प्रतिशत क्षमता पर खुले रह सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही शादी- बारात के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों की अनुमति होगी। बता दें कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने को कहा है। साथ ही पीएम मोदी और चुनाव आयोग से चुनाव टालने पर विचार करने की अपील की है।
वहीं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल रात 8 बजे एक बैठक की। बृहन्मुंबई महानगर पालिका परिषद (बीएमसी) ने लोगों से क्रिसमस और नए साल पर पार्टियों में जाने से बचने को कहा है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर की मध्यरात्रि तक मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है।
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नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल
महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ नगर आयुक्त ने एक नए आदेश में कहा कि कोरोना नियमों का उल्लघंन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके तहत कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।