अब आया पुराने वाहनों का नंबर, केंद्र सरकार वसूलेगी मोटी रकम
पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने के लिए केंद्र सरकार का प्रस्ताव।
आगामी 1 अप्रैल 2022 से लागू करने के लिए राज्यों को भेजा जाएगा मसौदा।
15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन और नष्ट करने की संस्तुति।
Centre Govt to impose Green Tax on vehicles over 8 years
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय आठ साल से अधिक पुराने वाहनों पर “ग्रीन टैक्स” लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा।
Must Read: Petrol or Diesel: कौन से फ्यूल वाली कार रहेगी आपकी जेब पर हल्की, ऐसे जानें परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रीन टैक्स के माध्यम से एकत्रित राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही गडकरी ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 15 साल से ऊपर के वाहनों के डी-रजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति (पंजीकरण खत्म करने और कबाड़ बनाने) को भी मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को अधिसूचित किया जाएगा और 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।
‘ग्रीन टैक्स’ लगाते समय जिन मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए; उनमें आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत की दर से वसूला जा सकता है, निजी वाहनों पर 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के नवीनीकरण के समय ‘ग्रीन टैक्स’ लगाया जाएगा, जबकि सार्वजनिक परिवहन वाहनों, जैसे सिटी बसों पर कम चार्ज किया जाएगा।
सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए उच्च कर (रोड टैक्स का 50 प्रतिशत) भी प्रस्तावित किया है। मंत्रालय ने कहा, “ईंधन (पेट्रोल / डीजल) और वाहन के प्रकार के आधार पर डिफरेंशियल टैक्स लगेगा; जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी, एथेनॉल, एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों को छूट दी जानी चाहिए।”
Must Read: इन आदतों से आप कर रहे हैं अपनी कार को बेकार, थोड़ी सी समझदारी से हमेशा रहेगी शानदार मंत्रालय ने कहा कि खेती में उपयोग होने वाले वाहन, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि को भी छूट दी जाएगी। ‘ग्रीन टैक्स’ से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा और प्रदूषण से निपटने के लिए और राज्यों को उत्सर्जन निगरानी के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी लंबे समय से लंबित व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के मसौदे में यह भी कहा कि इसमें पंजीकरण शुल्क में छूट और राज्यों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के खिलाफ खरीदे गए वाहनों के लिए सड़क कर को कम किया जाएगा।