लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने निचले सदन में कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश के सवाल का जवाब देते हुए कहा, “सरकार ऐसे विदेशियों (चीनी नागरिकों सहित) का रिकॉर्ड रखती है जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं। ऐसे कुछ विदेशी अज्ञानता के कारण या चिकित्सा आपात स्थिति या अन्य व्यक्तिगत कारणों जैसी अनिवार्य परिस्थितियों में वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं।”
केंद्रीय मंत्री राय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जहां ओवर-स्टे को जानबूझकर या अनुचित पाया जाता है। उस स्थिती में विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। जिसमें विदेशियों को भारत छोड़ो नोटिस जारी करना और जुर्माना या वीजा शुल्क लेना शामिल है। हाल के दिनों में भारत में चीनी नागरिकों द्वारा अंजाम दिए गए आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
बताते चलें, कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) तीन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इनमें से दो लोगों के पास एक्सपायर्ड वीजा मिला था और एक आरोपी के पास से भारतीय फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया था। आरोपियों की पहचान ग्रेटर नोएडा में रहने वाले चेन जुनफेंग और लियू पेंगफेई और नोएडा में रहने वाले झांग किचाओ के रूप में हुई है। इसके अलावा पिछले दो महीने में करीब 30 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रहे थे और भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे।