सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा था कि मंदिर में तोड़फोड़ की घटना देश के लिए शर्मनाक है। पुलिस मूक दर्शक की तरह काम कर रही है, इससे देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूमिल हो रही है। साथ ही कोर्ट ने मंदिर की जल्द से जल्द मरम्मत का आदेश भी दिया था।
शीर्ष अदालत की फटकार के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए और मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मंदिर पर हमला करने के आरोप में 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आतंकवाद और पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग कस्बे में बुधवार को एक गणेश मंदिर पर भीड़ ने हमला किया था। उपद्रवियों ने मंदिर में आगजनी की और मूर्तियों को खंडित कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों अदालत ने एक आठ साल के हिंदू बच्चे को रिहा कर दिया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए लोगों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। बच्चे पर कथित रूप से मदरसे में पेशाब करने का आरोप था, बाद में बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया।