राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और चारधाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि लोगों को कुछ नियमों का अब भी पालन करना होगा।
धामी सरकार ने भले ही कोविड प्रतिबंधों को खत्म करने का फैसला लिया हो, लेकिन आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। यही वजह है कि अब कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है।
– सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
उत्तराखंड में पिछले साल कोरोना का पहले केस सामने आया था। 15 मार्च 2020 को प्रदेश में कोविड 19 ने दस्तक दी थी। विदेश से लौटे भारतीय विदेश सेवा ( IFS ) के एक अधिकारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी।
अब राज्य सरकार कोरोना पाबंदियां को खत्म करने जा रही है, लेकिन मगर फिर भी लोगों को कुछ जरूरी नियमों का एहतियातन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।