दोनों को गंभीर चोटें
पुलिस ने बताया कि दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। पूछताछ की कार्यवाही जारी है।” पुलिस ने पैराग्लाइडिंग कराने वाली एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक पर बीएनएस, 2023 की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है।
बिना अनुमति हो रहा था संचालन
पुलिस ने एक बयान में कहा कि आरोपी शेखर रायजादा, जो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी का मालिक है, ने “उचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना जानबूझकर अपने पैराग्लाइडर पायलट को पर्यटक के साथ पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति दी, यह जानते हुए कि उसके कार्य से जीवन को खतरा होगा… आरोपी ने जानबूझकर पर्यटक… और पैराग्लाइडिंग पायलट… को वैध लाइसेंस के बिना ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप मौत हो गई।”