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Supreme Court की पंजाब सरकार को फटकार, इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं…

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा, अदालत ने नोट किया कि पंजाब सरकार ने कई मौकों पर आश्वासन देने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

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Mar 24, 2025
Supreme Court on Punjab Government: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पंजाब सरकार 1996 की पेंशन लाभ योजना को लागू करने में असमर्थ रही है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि यदि राज्य योजना को लागू करने में विफल रहता है, तो न्यायालय स्वयं लाभार्थियों को मौद्रिक लाभ प्रदान करेगा। साथ ही अदालत ने कहा कि पंजाब सरकार ने कई मौकों पर आश्वासन देने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

राज्यों के व्यवहार को रिकॉर्ड कर रही SC


न्यायमूर्ति ओका ने राज्य सरकारों द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के तरीके पर भी नाराजगी व्यक्त की। राज्य को इसका जवाब देना होगा। हम इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि राज्य सरकारें न्यायालयों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। हम रिकॉर्ड करेंगे कि राज्य के किसी भी अधिकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राज्य ने अदालत का मज़ाक उड़ाया है।

अगली सुनवाई 1 अप्रैल को


पेशी के बाद, अदालत ने पंजाब के लिए पेश हुए वकील को पंजाब सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया और मामले को इस वर्ष 1 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि इस वर्ष 5 मार्च को शीर्ष अदालत ने 1996 की पेंशन लाभ योजना को लागू करने में विफल रहने और इसे लागू करने के अपने वचन का उल्लंघन करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया था।

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Published on:
24 Mar 2025 05:08 pm
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