तेजस्वी ने सरेंडर कर दिया था अपना पासपोर्ट
नौकरी के लिए जमीन मामले में आरोपी और फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे यादव ने जमानत शर्तों के तहत अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। इसलिए विदेश यात्रा करने के लिए उन्हें अपना पासपोर्ट जारी करने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। क्या है मामला? आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था। इसके बदले में उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक जुड़ी हुई कंपनी को जमीन हस्तांतरित की थी।
क्या है पूरा मामला?
ईडी ने पहले एक बयान में दावा किया था कि जब इस कंपनी ने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी, तब कटियाल इसके निदेशक थे। पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई शिकायत से निकला है। इस मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अक्टूबर में एक ट्रायल कोर्ट ने प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दे दी थी। सीबीआई के अनुसार, नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या अपने करीबी परिवार के सदस्यों के माध्यम से प्रसाद के परिवार के सदस्यों को मौजूदा बाजार दरों के एक-चौथाई से एक-पांचवें हिस्से तक की अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन बेची।