कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी इजाजत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को कुछ पूर्व शर्तों के साथ फिर से संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने आदेश दिया है कि सुवेंदु जेलियाखाली ग्राम पंचायत के हलधर पारा जा सकते हैं। सुवेंदु के साथ एक और भाजपा विधायक शंकर घोष भी जा सकते हैं। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने बताया कि अधिकारी को स्थानीय थाने में बॉन्ड भरना होगा कि उनके संदेशखाली जाने पर कोई अशांति नहीं होगी।
सुवेंदु के दौरे का राज्य सरकार ने किया था विरोध
राज्य सरकार ने सुवेंदु अधिकारी के संदेशखाली दौरे का यह कहते हुए विरोध किया है कि पहले उन्होंने धारा 144 को तोड़ा था और वहां लोगों को इकट्ठा किया था। सुवेंदु ने इससे पहले 20 फरवरी को संदेशखाली का दौरा किया था।
वहीं, एक अन्य आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने आज नई दिल्ली की तथ्यान्वेषी टीम को भी तीन मार्च को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दे दी। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व वाली टीम को पिछले शनिवार को पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देकर संदेशखाली जाने से रोक दिया था।