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Old Pension Scheme: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अर्द्धसैनिकबलों को पुरानी पेंशन के आदेश पर दिया ये ऑर्डर

Supreme Court On OPS: सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ (CRPF), सीआइएसएफ (CIF) जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) देने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले पर अंतरिम रोक की पुष्टि कर दी।

नई दिल्लीAug 13, 2024 / 11:05 am

Akash Sharma

Supreme Court of India

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Supreme Court On OPS: सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ (CRPF), सीआइएसएफ (CIF) जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) देने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले पर अंतरिम रोक की पुष्टि कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया।

ये है मामला

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र द्वारा जारी 17 फरवरी, 2020 के कार्यालय विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई थी। इसमें 01 जनवरी, 2004 की अधिसूचनाओं/विज्ञापनों के अनुसार नियुक्त किए गए कार्मिकों को OPS का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं में CRPF, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि के कार्मिक शामिल थे।

SC दिया ये आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन कुमार मामले में यह माना गया कि अर्धसैनिक बल केंद्र सरकार के अधीन सशस्त्र बल हैं और उन पर पुरानी पेंशन योजना लागू है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनाैती दी थी। कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि प्रतिवादी देश के रक्षा बलों के साथ समानता की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी जिसकी अब पुष्टि की गई।

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