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NEET UG PG Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नीट में OBC आरक्षण देने का फैसला सही, सामाजिक न्‍याय के लिए आरक्षण जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG और UG काउंसलिंग में OBC और EWS आरक्षण की अनुमति देने के कारण बताते हुए अपना फैसला जारी किया है। नीट परीक्षा में अन्‍य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को सही बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि PG और UG ऑल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य होंगे।

Jan 20, 2022 / 12:26 pm

Shaitan Prajapat

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NEET UG PG Counseling 2021: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG और UG काउंसलिंग में OBC और EWS आरक्षण की अनुमति देने के कारण बताते हुए अपना फैसला जारी किया है। नीट परीक्षा में अन्‍य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को सही बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि PG और UG ऑल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की विशेष पीठ ने एआईक्यू यूजी और पीजी मेडिकल सीटों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है।

 

सामाजिक न्‍याय के लिए आरक्षण जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET PG और UG प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटे में OBC आरक्षण देना सही है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) हर देशवासी को मौलिक समानता देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं उत्कृष्टता, व्यक्तियों की क्षमताओं को नहीं दर्शाती हैं। ऐसे में कुछ वर्गों को मिलने वाले सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि उच्च स्कोर योग्यता के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में योग्यता को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है।

मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई
कोर्ट ने आगे कहा कि EWS कोटा की वैधता में याचिकाकर्ताओं का तर्क AIQ में इसके हिस्से तक सीमित नहीं था। आधार मानदंड (आय स्तर की सीमा) पर भी है। कोर्ट ने कहा कि इसमें विस्तार सुनने की जरूरत है। मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सात जनवरी को अंतरिम आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG और UG आल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू करने की इजाजत दे दी थी।

 

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काउंसलिंग में आरक्षण के नियम
— नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में एससी को 15 फीसदी सीट्स
— एसटी के लिए 7.5 फीसदी दिया गया है।
— ओबीसी (एनसीएल) के लिए 27 फीसदी (सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के अनुसार)।
— ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।
— दिव्यांग वर्ग के लिए 5 फीसदी हॉरिजंटल रिजर्वेशन है।

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