याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय में कहा कि गौ सुरक्षा बहुत जरूरी है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया गया।
शीर्ष न्यायालय गैर-सरकारी संगठन गोवंश सेवा सदन और अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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