गणतंत्र दिवस तक इस समय के लिए बंद रहेगा फ्लाइट्स का संचालन
NOTAM की ओर जारी एडवाइजरी में कहा गया, “19 से 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के लिए जारी सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट ना तो आएगी और ना ही जाएगी।” इसमें कहा गया है, “उड़ान से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए यात्रियों से अनुरोध है कि वे संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।” दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और कर्तव्यपथ पर परेड की ड्रेस रिहर्सल हो रही है। इसी के चलते ये एडवाइजारी जारी की गई।इन मार्गों पर यातायात रहेगा बंद
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड के लिए ड्रेस रिहर्सल पहले ही शुरू हो चुकी है, दिल्ली यातायात पुलिस ने कर्तव्यपथ (Kartavyapath) पर निर्बाध एक्सरसाइज परेड की सुविधा के लिए एक सलाह जारी की है। कर्तव्यपथ के रफी मार्ग क्रॉसिंग, जनपथ क्रॉसिंग, मानसिंह रोड क्रॉसिंग और सी-हेक्सागन पर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह सलाह 17 से 21 जनवरी के दौरान सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से की ये अपील
दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने वाहन चालकों से धैर्य रखने और यातायात पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा, “असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।”1 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा ये आदेश
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने यह भी घोषणा की कि गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन या अन्य उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध 18 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके, राष्ट्र के प्रति असामाजिक तत्व या अपराधी या आतंकवादी, दिल्ली में जनता, गणमान्य व्यक्तियों और मूल्यवान प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।मिलेगा यह दंड
आदेश में कहा गया है कि पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, UAV, मानव रहित विमान प्रणाली (UAS), माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर जैसे प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में विमान से पैरा-जंपिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति “भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा”।Hindi News / National News / Republic Day 2025: दिल्ली हवाई अड्डे पर 26 जनवरी तक फ्लाइट कैंसिल, बंद रहेंगे ये मार्ग, एडवाइजरी जारी