रिजर्व बैंक ने इनको जारी किया नया आदेश
रिजर्व बैंक ने प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में बुधवार की सुबह नया आदेश जारी किया है। आरबीआई ने ऑर्डर स्मॉल फाइनेंस बैंकों समेत सभी कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों व एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों को यह नया आदेश जारी किया है।
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रिजर्व बैंक को मिल रही थी शिकायत
आपको बता दें कि इस संबंध में रिजर्व बैंक को लंबे समय में शिकायतें मिल रही थी। लोन को पूरा चुकाने या सेटल करने के बाद भी ग्राहकों को बैंकों और एनबीएफसी आदि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट समय में नहीं दे रहे है। ऐसे में विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। इसलिए केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश जारी किए है।