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शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अफसरों को दिए ये आदेश

Supreme Court ने कहा हाईवे ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और जेसीबी की पार्किंग के लिए नहीं है।

नई दिल्लीAug 13, 2024 / 11:19 am

Akash Sharma

supreme court on Shambhu border

supreme court on Shambhu border

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और जेसीबी की पार्किंग के लिए नहीं हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर (Shambhu border) को आंशिक रूप से खोलने के लिए आसपास के जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करें ताकि एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही सुगम हो सके। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील के सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। गौरतलब है कि MSP की गारंटी और अन्य मांगों पर 13 फरवरी से किसानों के धरने के कारण शंभू बॉर्डर बंद है। हरियाणा सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली की ओर जाने से रोकने के लिए सीमा को बंद कर दिया था।

किसानों से बातचीत के लिए कमेटी गठित

कोर्ट के पूर्व निर्देशों की पालना सुनवाई के दौरान हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता और पंजाब की ओर से एडवोकेट जनरल (AG) गुरमिंदर सिंह ने प्रदर्शनकारी किसानों से उनकी मांगों के समाधान के लिए बातचीत करने को समिति गठित करने के लिए निष्पक्ष लोगों के नाम प्रस्तुत किए। अदालत ने इसकी सराहना की और कहा कि 22 अगस्त को अगली सुनवाई पर समिति के गठन, मुद्दों और शर्तों पर संक्षिप्त आदेश पारित करेगी।

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