मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसका पैन. आधार के साथ लिंक नहीं है। वह इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन ही अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकता है। इसके लिए उसे 1000 रुपए की लेट फीस का भुगतान करना होगा।
नई डेडलाइन के बाद अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो फिर एक जुलाई 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। और तमाम तरह की वित्तीय लेनदेन में मुश्किल आएगी। आयकर अधिनियम की धारा 139। के अनुसार, एक जुलाईए 2017 से सभी पात्र पैनधारकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।
स्टेप – आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आधार स्थिति पर जाएं या यहां क्लिक करें incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus
स्टेप – पैन और आधार संख्या डालें
स्टेप – लिंक आधार स्थिति देखें पर क्लिक करना होगा
स्टेप – लिंक का स्टेटस अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा।