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ओडिशा: HC ने विकलांग शिक्षक को आजीविका से वंचित करने के लिए सरकार को ठहराया दोषी

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्ति को आजीविका के अधिकार से वंचित करने के लिए राज्य विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त को दोषी ठहराया है। संबंधित अधिकारियों को बर्खास्तगी की तारीख से पूरे वेतन और बाकी सभी सेवा लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।

Apr 15, 2022 / 10:41 am

Archana Keshri

ओडिशा: HC ने विकलांग शिक्षक को आजीविका से वंचित करने के लिए सरकार को ठहराया दोषी

ओडिशा: HC ने विकलांग शिक्षक को आजीविका से वंचित करने के लिए सरकार को ठहराया दोषी

किसी व्यक्ति को उसके आजीविका के अधिकार से वंचित करने का मतलब है, उसे जीवन से वंचित कर देना। इसी बात पर गौर करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्ति को आजीविका के अधिकार से वंचित करने के लिए राज्य विकलांग व्यक्तियों (SCD) के आयुक्त को दोषी ठहराया है। अदालत ने हाल ही में एक विकलांग स्कूल शिक्षक के मामले पर विचार करते हुए अभियोग जारी किया, क्योंकि उसके विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की कमी के कथित आधार पर उसे चार साल पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 21 का दायरा बेहद व्यापक है। जीने के अधिकार में महज इतना ही शामिल नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन सजा-ए-मौत के द्वारा छीना जा सकता है। जीने का अधिकार मात्र एक पहलू है। इसका उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है कि आजीविका का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के साधनों के बिना जी नहीं सकता। यदि आजीविका के अधिकार को संविधान प्रदत्त जीने के अधिकार में शामिल नहीं माना जाएगा तो किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से वंचित करने का सबसे सरल तरीका है, उसके आजीविका के साधनों से उसे वंचित कर देना। ऐसी वंचना न केवल जीवन को निरर्थक बना देती है अपितु जीवन जीना ही असंभव बना देती है।
नबरंगपुर के संतोष कुमार पाढ़ी ने जिला कलेक्टर द्वारा 5 फरवरी 2018 को जिले के एक स्कूल के जूनियर शिक्षक के पद से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जेके लेंका ने दलील दी थी। याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर संतोष कुमार पाढ़ी को उनकी बर्खास्तगी की तारीख से पूरे वेतन और अन्य सभी सेवा लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “लगाए गए आदेश का आधार तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि न केवल संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को स्वीकार किया गया था, बल्कि यह भी प्रामाणिक साबित हुआ था। प्रमाण पत्र के खिलाफ एकमात्र आपत्ति उठाई जा सकती है कि वह उचित वैधानिक रूप में नहीं है, लेकिन तब जब उक्त प्रमाण पत्र की सामग्री सही साबित हो जाती है, तो केवल तकनीकीता संबंधित व्यक्ति को उचित लाभ प्रदान करने के रास्ते में नहीं आ सकती है।”

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न्यायमूर्ति मिश्रा ने आगे कहा, “यह अदालत यह मानने के लिए भी विवश है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक रूप से कर्तव्यबद्ध है, ने मामले में पूरी तरह से विपरीत कार्य किया है। विधायिका वास्तव में शिकायत पर विचार करके एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके पास स्पष्ट रूप से कोई अधिकार नहीं था और, जो सभी संभावनाओं में, एक व्यस्त निकाय था और याचिकाकर्ता को मौका दिए बिना इसकी अनुमति देकर, जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी, SCB ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह से नकार दिया है।”
न्यायमूर्ति मिश्रा ने अवलोकन किया कि यह अदालत यह मानने के लिए इसलिए विवश है कि संबंधित अधिकारियों ने मामले को सबसे बेतरतीब और कुछ हद तक लापरवाह तरीके से निपटाया है, जिसके परिणामस्वरूप, एक विकलांग व्यक्ति को प्रासंगिक तथ्यों की गलत धारणा पर पूरी तरह से रोजगार से बाहर कर दिया गया है। संतोष कुमार पाढ़ी ने 29 अप्रैल, 2011 को नबरंगपुर जिले के कोकोडागुडा में एक स्कूल में शिक्षा सहायक के रूप में दाखिला लिया था। तीन साल की लगातार सेवा के बाद, उन्हें उसी स्कूल में 28 अप्रैल, 2014 से जूनियर शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

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