सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की मुख्य पीठ ने विशेष सुरक्षा समूह की याचिका को रद्द कर दिया। 22 मार्च के अपने आदेश में पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2018 के आदेश का हवाला दिया। बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।
…इसलिए इजाजत नहीं दे सकते
ग्रीन ट्रिब्यूनल की पीठ ने कहा कि हमे पता है कि प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा समूह के ये तीन वाहन विशेष इस्तेमाल के लिए हैं जो सामान्य रूप से नहीं मिल पाते है। ये वाहन बीते दस सालों में बहुत कम चले हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आपकी अर्जी को मंजूर नहीं किया जा सकता।