scriptCovid-19: केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक जारी की नई गाइडलाइंस, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द | New Covid-19 guidelines issued by MHA till Oct 31, International flights suspended | Patrika News
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Covid-19: केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक जारी की नई गाइडलाइंस, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द

कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से जुड़ी खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आगामी 31 अक्टूबर तक नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, डीजीसीए ने इस तारीख तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया है।

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Covid Third Wave To Peak In October-November, One Lakh New Cases To Come Daily

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले खत्म होने की बात कही जा रही हो और बीते छह माह में पहली बार एक्टिव केस की संख्या तीन लाख से कम पहुंच गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस महामारी का खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को आगामी त्योहारों के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में बताया गया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के तेज और प्रभावी नियंत्रण उपायों के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी और कवरेज में बढ़ावा करने पर लगातार फोकस करना चाहिए।
केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एनडीएमए को देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए आदेश देने को कहा है। इसके तहत सभी राज्य सरकारों को बीते 21 सितंबर को केंद्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना पर नियंत्रण पाने के उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है।
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आगामी 31 अक्टूबर तक के लिए लागू रहने वाले इन दिशानिर्देशों के तहत पूरे देश में कोविड-19 प्रबंधन का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अलावा सभी जिलाधिकारियों को कड़ाई से इन गाइडलाइंस का पालन करवाना सुनिश्चित करना होगा। कोरोना ना फैले इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जहां तक संभव हो सीआरपीसी की धारा 144 को भी लागू कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, सरकार द्वारा लागू किए गए इन दिशानिर्देशों और उपायों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई किए जाने के अलावा, आईपीसी की धारा 188 समेत अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं रद्द

वहीं, इसके अलावा डीजीसीए ने आगामी 31 अक्टूबर तक के लिए शेड्यूल्ड अंतराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया है। इस दौरान ना तो देश से विमान सेवाएं बाहर जाएंगी और ना ही बाहर से यहां आएंगी। इससे पहले विदेशी उड़ानों को 30 सितंबर तक केलिए रद्द किया गया था।
हालांकि, इस दौरान एयर बबल के तहत जारी सेवाओं का संचालन पहले की तरह होता रहेगा। केंद्र सरकार ने एयर बबल के तहत अमरीका, जर्मनी, यूनाइडेट किंगडम, दुबई, कनाडा और फ्रांस के लिए उड़ानों का आना-जाना बरकरार रखा हुआ है। जल्द ही सरकार एयर बबल के तहत कुछ और देशों के नामों का भी ऐलान कर सकती है।

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