उन तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग ट्रेन की मजबूती पर सवाल उठा रहे थे। अब इस हादसे से संबंधित एक नई जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार जिन भैंसों से वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन की भिड़ंत हुई, उसके मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल ने भैंस मालिक पर एफआईआर दर्ज की है।
यह हादसा गुरुवार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक वटवा और मणिनगर स्टेशन के पास हुआ था। वटवा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत भैंस मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 में रेलवे के किसी भी हिस्से में अनधिकृत प्रवेश और उसकी संपत्ति के दुरुपयोग को आपराधिक कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि ट्रेन की टक्कर से चार भैंसों के मौत की जानकारी सामने आई है। साथ ही इस टक्कर से ट्रेन का अगला हिस्सा डैमेज हुआ है। गुरुवार शाम इस मामले में भैंस मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। हालांकि भैंस मालिकों की पहचान नहीं हो सकी है। ऐसे में अज्ञात भैंस मालिक पर केस किया गया है। इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन कर रही है।
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दूसरी ओर आरपीएफ की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। कई लोगों का कहना है कि एक तो इस ट्रेन की टक्कर से चार भैंसों की मौत हो गई। इससे उस पशुपालक को लाखों को नुकसान हुआ। अब उस पर केस किया जाना और ज्यादती है। मालूम हो कि भैंसों की टक्कर से 30 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था।