क्या है नियम?
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act), 1988 के तहत गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द लिखना नियमों का उल्लघंन है। ऐसे में वाहन चालक का चालान काटा जा सकता है। अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या फिर धर्म से जुड़े शब्द लिखना या कोई स्टिकर लगाना गैरकानूनी है।
कितना भरना होगा जुर्माना?
अगर आपकी गाड़ी पर भी धर्म, जाती या कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखा हुआ है तो आपको इसके लिए 1,000 रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 2023 में आए मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई चीज लिखना पूरी तरह से गैरकानूनी बताया गया है। ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।