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Illegal Rohingya: अवैध रोहिंग्या को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दो टूक

Article 21 Says foreigner have no right to settle in India: सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील: सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि एक विदेशी नागरिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यहां जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और उसे देश में निवास करने और बसने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

Mar 20, 2024 / 11:50 am

स्वतंत्र मिश्र

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों को भारत में रहने और बसने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और न्यायपालिका अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए एक अलग श्रेणी बनाने के लिए संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत डोमेन में प्रवेश नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि एक विदेशी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केवल जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और उसे देश में निवास करने और बसने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि भारत यूएनएचसीआर शरणार्थी कार्डों को मान्यता नहीं देता है जिसे कुछ रोहिंग्या मुसलमानों ने शरणार्थी स्थिति का दावा करने के आधार के रूप में उपयोग करने के लिए सुरक्षित किया है।

‘भारत में रोहिग्याओं का अवैध प्रवास गंभीर सुरक्षा की समस्या पैदा कर सकता है’

सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि भारत पहले ही पड़ोसी देश (बांग्लादेश) से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन से जूझ रहा है। बांग्लादेश अवैध प्रवासन के चलते उसकी सीमा से लगे भारतीय सीमावर्ती राज्यों (असम और पश्चिम बंगाल) की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल को बदल दिया है। इसमें कहा गया है कि रोहिंग्याओं का भारत में अवैध प्रवास जारी रहना और भारत में उनका रहना, पूरी तरह से अवैध होने के अलावा गंभीर सुरक्षा प्रभावों से भरा है। हलफनामे में कहा गया है कि बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं के देश के विभिन्न हिस्सों में नकली/मनगढ़ंत भारतीय पहचान दस्तावेज प्राप्त करने, मानव तस्करी, विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के बारे में विश्वसनीय जानकारी है, जो आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

रोहिंग्याओं की रिहाई की लड़ रही हैं प्रियाली सूर

हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई के लिए याचिकाकर्ता प्रियाली सूर की याचिका का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों से विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। इसमें कहा गया है कि भारत, 1951 शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के कारण, रोहिंग्याओं से अपने घरेलू ढांचे के अनुसार निपटेगा।

रोहिंग्याओं के साथ तिब्बत और श्रीलंका के शरणार्थियों के समान व्यवहार करने की याचिकाकर्ता की याचिका की आलोचना करते हुए हलफनामे में कहा गया है कि व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को शरणार्थी के रूप में मान्यता दी जानी है या नहीं, यह एक शुद्ध नीतिगत निर्णय है। विधायी ढांचे के बाहर शरणार्थी की स्थिति की कोई मान्यता नहीं हो सकती है और शरणार्थी स्थिति की ऐसी घोषणा न्यायिक आदेश द्वारा नहीं की जा सकती है। समानता का अधिकार विदेशियों और अवैध प्रवासियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

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