
ITR Filing 2024: आपको जहां से आमदनी हो रही है, वहीं पर टैक्स काट लेने के लिए सरकार टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) का इस्तेमाल करती है। यह आय के कई स्रोतों से काटा जाता है जैसे वेतन, फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिला ब्याज, प्रोफेशनल फीस आदि। टीडीएस इसलिए काटा है ताकि जैसे ही आमदनी हो, वैसे ही टैक्स चुका दिया जाए और इसके लिए वित्त वर्ष के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़े।
यह कटौती पूरे साल आपकी आय में से की जाती है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स चुका दिया हो तो आयकर रिटर्न (आइटीआर) फाइल कर टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं। यदि आयकर विभाग टीडीएस रिफंड में देरी करता है तो उसे 6त्न सालाना दर से टैक्सपेयर को ब्याज देना पड़ता है। आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
एफडी में मिले ब्याज पर टैक्स कटने यानी टीडीएस कटौती के बाद वास्तविक रिटर्न कम हो जाता है। आयकर अधिनियम के अनुसार, एफडी पर टीडीएस कटौती की छूट सीमा 40,000 रुपए है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 50,000 रुपए है। यानी अगर मिला ब्याज इससे कम है तो टीडीएस कटता है।
Published on:
06 Jul 2024 08:09 am
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