जानिए क्या है नियम
नए नियमों के मुताबिक प्रधान मुख्य आयुक्त (पीआरसीसीआइटी), मुख्य आयुक्त (सीसीआइटी), प्रधान आयुक्त (पीआरसीआइटी) या आयुक्त रैंक के अधिकारी ब्याज राशि कम या माफ कर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक पीआरसीआइटी रैंक का अधिकारी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ब्याज को कम करने या माफ करने का फैसला कर सकता है। सीसीआइटी रैंक का अधिकारी 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के बकाया ब्याज के लिए छूट/कटौती का फैसला करेगा, जबकि पीआरसीआइटी या आयकर आयुक्त 50 लाख रुपए तक के बकाया ब्याज पर फैसला कर सकेगा। यह होंगी तीन शर्तें
- ऐसी राशि के भुगतान से करदाता को वास्तविक कठिनाई हुई या होगी।
- ब्याज भुगतान में चूक करदाता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई।
- करदाता ने कर निर्धारण से संबंधित जांच में या उससे देय राशि की वसूली की कार्यवाही में सहयोग किया।