घर पर सोना रखने की लिमिट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की तरफ से घर पर सोना रखने के लिए अलग से गाइडलाइन दी हुई है, जिसका पालन करके आप डिपार्टमेंट की नजरों से बच सकते हैं। इंडिया में गोल्ड की लिमिट का फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) करता है।
CBDT द्वारा निर्धारित लिमिट
विवाहित महिलाएं: इनकम टैक्स अधिनियम के नियमों के अनुसार, एक विवाहित महिला सिर्फ 500 ग्राम तक ही सोना रख सकती है। इससे ज्यादा सोना पाने पर आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अविवाहित महिलाएं: अगर आप अविवाहित महिला है तो अधिनियम के अनुसार आप केवल 250 ग्राम सोना रखने का अधिकार रखती हैं। पुरुष: भारत में चाहे पुरुष की शादी हुई हो या नहीं हुई हो उसे केवल 100 ग्राम सोना रखने का अधिकार है।
सरकार की तरफ से यह लिमिट सेट की गई है और अगर आपके पास इस लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाता है तो सरकार आपसे सवाल जवाब करने का अधिकार रखती है और आपको उन सवालों का सबूत के साथ जवाब देना होगा।
विरासत में मिले सोने पर कितना लगता है टैक्स?
कई बार अपने यह सोचा होगा की क्या विरासत मे मिले गोल्ड का भी टैक्स लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइन में साफ तौर पर बताया गया है की विरासत में मिला सोना या घोषित इनकम या टैक्स फ्री इनकम से खरीदा गया सोना, जब तक कि वह कानूनी रूप से तय लिमिट के अंदर है तब तक उस पर किसी तरह का टैक्स या लाएबिलिटी नहीं लगेगी।
गोल्ड बेचने पर कितना % टैक्स?
घर पर रखे गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता है पर यदि आप सोना बेचतें हैं तो उस पर आपको टैक्स लाएबिलिटी देनी पड़ती है। सबसे पहले Long Term Capital Gain Tax बनता है, जो गोल्ड बेचने से मिली इनकम पर लागू होगा। आप सोने को तीन साल या उससे ज्यादा टाइम तक रखने के बाद बेच रहें हैं, तो गोल्ड को बेच कर जो प्रॉफिट होगा उससे 20% की दर से Long Term Capital Gain टैक्स लगता है। आप सोना तीन साल के अंदर बेचते हैं, तो प्रॉफिट को आपकी करंट ईयर की इनकम में जोड़ा जाएगा और आपकी पर्सनल इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।
ये भी पढ़े: Fraud : 36 वर्षीय महिला वकील के साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी पुलिस बन कर लूट लिए इतने रूपए