वैसे राशन कार्ड बनवाने की सभी राज्य की अलग-अलग वेबसाइट्स है और उनकी प्रक्रिया में भी कुछ अंतर होता है। यदि आपका राशन कार्ड खो गया है, तब पहले आपको नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी। उसकी एक प्रति अपने पास रखनी होगी।
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ऑफलाइन मोड में राशन कार्ड बनवाने के लिए एफआईआर की दूसरी प्रति के साथ अपने जिले के डीएफएससी (जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक) आफिस जाएं। वहां डिपो होल्डर के रिपोर्ट की जरूरत होगी। आपके परिवार के हर सदस्य की दो पासपोर्ट साइज फोटो और फीस लगेगी। कुछ राज्यों में परिवार का ग्रुप फोटो भी मांग लिया जाता है। अब डुप्लीकेट राशन कार्ड का फॉर्म लीजिए। इसे डी-वाई फॉर्म भी बोला जाता है। इसे भरें और साथ में डिपो होल्डर रिपोर्ट, पेनाल्टी फीस की दो रसीद और परिवार के हर सदस्य का फोटो अटैच करें। फिर ये सारे दस्तावेज वहां दफ्तर में जमा कर दें। वेरिफिकेशन के बाद आपको सूचित किया जाएगा, जिसके बाद आपको ऑफिस जाकर अपना नया/डुप्लीकेट राशन कार्ड हासिल करना होगा।
वहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए हर राज्य की अलग वेबसाइट होती है। आपको इसके लिए सूबे की पीडीएस वेबसाइट या फिर खाद्य विभाग की साइट पर जाना होगा। आपको यहां नए राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करें। फिर सारे डिटेल्स भर दें और आवेदन जमा कर दें। बाद ममें आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, जिसके जरिए आप अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। सत्यापन के बाद आपको उसी पोर्टल की तरफ से नोटिफाई किया जाएगा। अपडेट मिलने पर वेबसाइट पर जाएं और वहां से अपना राशन कार्ड प्रिंटकर के निकाल लें।
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राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला राशन कार्ड परिवारों को राशन (अनाज) के लिए पीडीएस के तहत योग्य बनाता है। सरकार विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी करती है, जो कि लोगों के परिवारों की आय के हिसाब से होते हैं और उसी अनुसार उन्हें सब्सिडी पर राशन दिया जाता है। यह कार्ड सभी के लिए जरूरी नहीं है।