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Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से ‘निराश’ उमर-महबूबा, ओवैसी बोले – हिजाब भी इबादत, एक धर्म को निशाना बनाया गया

Hijab row: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला सुनाए जाने के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया।

Mar 15, 2022 / 02:46 pm

Shaitan Prajapat

Omar Mehbooba Owaisi disappointed

Omar Mehbooba Owaisi disappointed

Hijab row: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख कश्मीरी नेताओं ने हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्ति की है। वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है।

 

महिलाओं को अधिकार से वंचित कर रहे हैं : महबूबा मुफ्ती
पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा। उन्होंने लिखा, कर्नाटक HC का हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का निर्णय बहुत ही निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह केवल धर्म का मामला नहीं है, बल्कि चुनने की आजादी का भी मामला है।

 

https://twitter.com/MehboobaMufti/status/1503606882195238912?ref_src=twsrc%5Etfw

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला निराशाजनक : उमर अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से बहुत निराश हूं। चाहे आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं, यह कपड़ों की एक वस्तु के बारे में नहीं है, यह एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती है। यह कि अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह एक उपहास है।

यह भी पढ़ें – हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने खारिज की सभी याचिकाएं, कहा- धर्म का हिस्सा नहीं हिजाब



 

https://twitter.com/OmarAbdullah/status/1503612591251521536?ref_src=twsrc%5Etfw
ओवैसी बोले- हाईकोर्ट के फैसले से मैं सहमत नहीं
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि AIMPLB (ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करें।
https://twitter.com/hashtag/hijab?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

मौलाना बोले— कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा लेकिन…
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना खालिद ने कहा कि कोर्ट की इस टिप्पणी से हम इत्तेफाक नहीं रखते कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा लेकिन इस्लाम में भी हिजाब और पर्दा या चादर पहनने का जिक्र किया गया है जो महिला का अधिकार है।

 

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