सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने इस मामले पर एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी सुबह 9.15 मिनट तक दफ्तर पहुंचने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उसका आधा दिन का अवकाश माना जाएगा। विभाग कर्मचारियों को अधिकतम 15 मिनट की देरी की अनुमति दे रहा है। इसके अलावा सर्कुलर में छुट्टी के नियम के बारे में भी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति छुट्टी लेना चाहता है तो उसे एक दिन पहले विभाग को जानकारी देनी होगी। वहीं इमरजेंसी लीव लेने की स्थिति में अब एप्लीकेशन देना आवश्यक होगा। मगर अब सरकार दफ्तर में देरी से आने वालों पर कार्रवाई करने के मूड में है।
Employees को देर से आने की आदत
केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहते हैं। हालांकि कई ऐसे कर्मचारी हैं, जो समय से ऑफिस नहीं आते हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर कर्मचारियों के आने और जाने का कोई निश्चित वक्त नहीं है। कई बार कर्मचारी 7 बजे के बाद निकलते हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों का यह भी तर्क है कि कोरोना के बाद वे इलेक्ट्रॉनिक फाइल को अक्सर अपने घर पर ले जाकर वीकेंड पर भी काम करते हैं। केंद्र में साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही लंबे वक्त से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिस आने के नियम को लागू करने की मांग की जा रही है। बता दें कि कर्मचारी इसका हमेशा से विरोध करते आए हैं।