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दिल्ली-एनसीआर लागू किया गया GRAP-3, बढ़ते प्रदूषण को लेकर हुआ बड़ा फैसला

GRAP-3 implemented in Delhi-NCR: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दमघोंटू हवा चल रही है और गुरुवार को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर गंभीर दर्ज किया गया है।

Nov 02, 2023 / 08:30 pm

Prashant Tiwari

 GRAP-3 implemented in Delhi-NCR big decision taken by goverment

 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दमघोंटू हवा चल रही है और गुरुवार को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर गंभीर दर्ज किया गया है। अब इसे देखते हुए दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदूषण नियंत्रण योजना के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में हल्के वाणिज्यिक वाहनों और डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।


पांचवी कक्षा तक ऑनलाइन क्लास के आदेश किए जा सकते हैं जारी

GRAP स्टेज-III प्रतिबंधों में एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी शामिल हैं, जो दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। इसके साथ ही अब एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।

 

निर्माण और खनन कार्यों पर लगेगी रोक

इसके साथ ही जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में स्टोन क्रशरों के संचालन को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना होगा और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी निर्माण कार्य को इसमें छूट मिल सकेगी।

जीआरपी स्टेट-3 की बड़ी बातें

व्यस्त घंटों यानी पीक आवर से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा।
सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल को बढा़ना होगा। लोग पीक आवर में इसका ही इस्तेमाल करें, इसके लिए अलग-अलग किराया तय किया जाए।
पूरे एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर कड़ा प्रतिबंध लागू करना। हालांकि इसमें कुछ निर्माण कार्यों को छूट दी गई है जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल आदि।
पत्थर तोड़ने वाले काम पर रोक लगाया जाएगा।
एनसीआर में खनन और उससे जुड़े सभी काम बंद करना होगा।
दिल्ली और एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध रहेगा।
राज्य सरकारें एनसीआर में पांचवीं तक की पढ़ाई ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करने का फैसला कर सकती है।
लोगों से अपील की गई है कि वे जीआरएपी के तीसरे चरण को लागू करने में सहयोग करें।
लोगों से अपील की गई है कि वे जलावन के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल न करें।
दिल्ली-एनसीआर के लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे काम को संयोजित करें और कम ट्रैवल करें।

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