कैसे करें आवेदन?
जो भी व्यक्ति इस योजना के लिए योग्य होते हैं वह अपने नजदीक के जन सेवा केंद्र (Jan Seva Kendra) में जाकर योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा योजना की ऑनलाइन वेबसाइट (https://beneficiary.nha.gov.in/) पर भी जाकर आवेदन किया जा सकता है।
आयुष्मान कार्ड खो जाने पर क्या करें?
सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा का लाभ हर उस वर्ग के लिए है जो अपने इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल में जाने में असमर्थ है। कई बार योजना का लाभ उठा रहे कार्डधारकों का कार्ड खो जाता है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से लिंक अपना रजिस्टर्ड नंबर बताना होगा। और अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र आपका वेरिफिकेशन कर देंगे और आपका इलाज आसानी से हो पाएगा।
सेवा ना मिलने पर यहां करें शिकायत
आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। अस्पताल मुफ्त में इलाज करने से इंकार करें। आप टोल फ्री नंबर और पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएं। 14555 आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर का एक टोल फ्री नंबर है। इस पर देश के किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक शिकायत कर सकता है।
Portal पर भी कर सकते हैं शिकायत
अगर टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल पर REGISTER YOUR GRIEVANCE के ऑप्शन पर क्लिक करके कम्प्लेन दर्ज कराई जाती है।