CID ने इस मामले में येदियुरप्पा पर पॉक्सो की धारा 8 और आईपीसी की धारा 354ए व 214 के तहत आरोप लगाए हैं। धारा 214 तब लगाई जाती है जब अपराधी जांच के बदले में उपहार की पेशकश करता है। आरोप पत्र में CID ने लिखा है कि दो फरवरी करीब सवा 11 बजे पीड़िता की मां अपनी बेटी के साथ डॉलर्स कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा आवास गई। वह कई मामलों में न्याय के लिए गई थी। यह लड़की पहले भी उत्पीड़न का शिकार हो चुकी है।
पीड़िता की दहिनी कलाई पकड़कर पूछा क्या रेपिस्ट का चेहरा याद है?
CID आरोप पत्र के मुताबिक उस समय येदियुरप्पा ने लड़की की मां से बात करते हुए अपने बाएं हाथ से पीड़िता की दहिनी कलाई पकड़ रखी थी। इसके बाद उसे हॉल के बगल के बैठक कक्ष में बुलाया गया। लड़की के आते ही दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर येदियुरप्पा ने पूछा क्या रेप करने वाले व्यक्ति का चेहरा याद है? लड़की ने जवाब दिया उसे याद है। इसे बाद पीड़िता येदियुरप्पा के बर्ताव से डर गई। हाथ झटका, दूर हटी और दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला पड़ी। येदियुरप्पा ने दरवाजा खोलते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर पीड़िता के हाथ में थमा दिए। पीड़िता की मां से बाहर आकर कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकते। उन्हें भी कुछ पैसे देकर जाने को कह दिया। जिस समय यह घटना हुई। उस समय पीड़िता की उम्र महज साढ़े छह साल थी।
फेसबुक पर है एक घटना का वीडियो
इस मामले में पीड़िता की मां ने 20 फरवरी को अपने फेसबुक पर एक वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद इस मामले के चारो आरोपी पीड़िता के घर से जाकर मां और बेटी को ले आए। इसके बाद वह वीडियो हर जगह से डिलीट करवा दिया। इसके बाद येदियुरप्पा के निर्देश पर दो लाख रुपए पीड़िता को दिए गए। गौरतलब है कि 14 मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। इसी 13 जून को उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।