वैशाली जिले के जंदाहा में 3 साल पहले अपनी ही 11 साल की बेटी का रेप करने के घृणित व पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कंलकित करने के मामले में पिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया। वहीं, सजा की सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख दी गई है। इस मामले में स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि एक 11 साल की बच्ची के साथ उसी के पिता ने दुष्कर्म किया था और पकड़ा गया था। उसके खिलाफ जंदाहा थाना में मामला दर्ज किया गया था।
पीड़ित बच्ची ने अपने पिता के खिलाफ लिखित शिकायत में रेप का पिता पर आरोप लगाया था। बच्ची की मां की मौत कई वर्ष पहले ही हो गयी थी। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा के अनुसार, मामला 2 फरवरी 2019 का है। इस दिन बच्ची घर में अकेले सोई थी, इसी बीच पिता पहुंचा और बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा। पीड़ित बच्ची की चचेरी दादी ने यह मंजर देख लिया, जिसके बाद वह शोर मचाने लगी।
शोर सुनकर घर के आसपास के लोग जब जुटे तो आरोपी पिता भागने लगा। ग्रामिणों ने आरोपी पिता को तभी पकड़ कर रस्सी से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और बच्चीका बयान महिला थाना हाजीपुर में दर्ज किया गया। बयान में बच्ची ने बताया था कि उसके साथ उसके पिता ने जबरन दुष्कर्म किया है और इसके पहले भी उसके पिता ने दुष्कर्म किया था।
बच्ची ने बयान में कहा कि उसके पिता उसके भाई के साथ पंजाब में रहते थे और उसकी मां के देहांत के बाद वह अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी। लेकिन पिता कुछ दिनों पहले दादी को भी पंजाब ले गए थे जिसके बाद जब वह वापस आए उन्होंने फिर से दुष्कर्म किया। अदालत ने इस मामले में 18 जून 2019 को संज्ञान में लिया था। इस मामले में कुल 9 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची के पिता को अब दोषी करार कर दिया है। सजा की सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारिख निर्धारित की गई है।