ऑटो मोड सिस्टम (AMS) से होगा क्लेम सेटलमेंट
इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी। तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। आप बीमारी के साथ-साथ घर खरीदने, शादी और एजुकेशन के लिए भी EPF से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब सब्सक्राइबर्स बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं।
इतने रुपये तक निकाल सकते हैं एडवांस रकम
EPF अकाउंट से एडवांस फंड की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी, अब 1 लाख रुपये कर दी गई है। किसी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। पैसा आपके अकाउंट में 3 दिन के अंदर आ जाता है। एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए हो जाएगा। हालांकि आपको कुछ जरुरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे जैसे- बैंक अकाउंट डिटेल, KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी आदि।
एडवांस फंड निकालने का ये है प्रॉसेस
- • सबसे पहले आपको EPFO के पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए UAN और पासवर्ड जरूरी है।
- • Log-in करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा। इसके बाद फिर क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा।
- • इसके बाद आपको बैंक अकाउंट को वेरिफाई (Verify) करना होगा। इसी Bank Account में एडवांस का पैसा आएगा।
- • आपको अपने बैंक अकाउंट का एक ब्लैंक चेक (Cheque) की या पासबुक की एक कॉपी अपलोड करनी होगी।
- • इसके बाद उस कारण के बारे में बताना होगा, जिसके लिए आप पैसा निकालाना चाहते हैं।
- • आगे के प्रॉसेस को फॉलो करके अप्लाई कर देना होगा। तीन से चार दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।