अमिताभ बच्चन की अनुमति जरूरी दिल्ली हाईकोर्ट के संज्ञान में यह भी लाया गया कि, उल्लंघनकर्ताओं ने अवैध रूप से अमिताभ बच्चन के नाम से वेब-डोमेन पंजीकृत किया हुआ है।न्यायमूर्ति नवीन चावला ने पाया कि प्रतिवादी अभिनेता अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी लोकप्रियता का उपयोग कर रहे हैं।
प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में बनता है मामला? न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है? ये कथित तौर पर अमिताभ बच्चन बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग किया जा रहा है। हाईकोर्ट का यह भी विचार था कि जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है, वे अभिनेता को बदनाम करती हैं।
ऐतिहासिक फैसला – वकील अमीत नाइक अमीत नाइक और प्रवीण आनंद के साथ वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे बच्चन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। वकील अमीत नाइक ने कहा, यह ऐतिहासिक फैसला किसी भी व्यक्ति को बच्चन के नाम, फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग उनकी सहमति और प्राधिकरण के बिना करने से रोक देगा।
अमिताभ बच्चन पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उनके नाम ‘अमिताभ बच्चन/बच्चन/एबी/बिग-बी’, फोटो और आवाज सहित उनके व्यक्तित्व अधिकारों और विशेषताओं का उल्लंघन करने से रोकते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था।