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Delhi CM: ‘अधिकारियों के साथ अपने अच्छे संबंधों का दुरुपयोग कर सकते केजरीवाल’ जानें HC ने गिरफ्तारी और जमानत पर क्या कहा

Delhi CM: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी और आम आदमी पार्टी के नेता कथित तौर पर गवाहों को प्रभावित करने के लिए झूठी कहानी फैला रहे हैं।

नई दिल्लीJul 17, 2024 / 04:20 pm

Paritosh Shahi

Delhi CM: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिये जाने का विरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष जांच एजेंसी ने अपना पक्ष रखा। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आशंका जतायी कि मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ अपने अच्छे संबंधों का दुरुपयोग कर सकते हैं।

जांच एजेंसी ने लगाये गंभीर आरोप

जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल की पत्नी और आम आदमी पार्टी के नेता कथित तौर पर गवाहों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए झूठी कहानी फैला रहे हैं। सीबीआई ने न्यायालय को दिए अपने जवाब में कहा कि उसने जांच को पटरी से उतारने के उनके जानबूझकर किये गये प्रयासों के कारण केजरीवाल की आगे की हिरासत की मांग नहीं की। सीबीआई ने कहा कि मुख्यमंत्री के आचरण को देखते हुए जांच अधिकारी ने मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति से उनका आमना-सामना कराना उचित नहीं समझा।
इस दौरान केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी तथा सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह न्यायालय में मौजूद रहे। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वह अभी भी जेल में हैं, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ एक अलग भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था

5 जुलाई को कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगते हुए 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की थी। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था, जबकि वह पहले से ईडी केस के कारण न्यायिक हिरासत में थे। ट्रायल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपील की थी। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर नहीं की थी और सीधे हाई कोर्ट पहुंचे थे।

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