Delhi Court ने ध्रुव राठी को भेजा समन, BJP नेता पर बनाई विवादित वीडियो, मानहानि का केस दर्ज
Dhruv Rathee case: Delhi Court ने यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन BJP की मुंबई यूनिट के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ की तरफ से दाखिल मानहानी केस के मामले में जारी किया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला-
Delhi Court Issued Summons to Dhruv Rathi: दिल्ली की कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन BJP की मुंबई यूनिट के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ की तरफ से दाखिल मानहानी केस के मामले में जारी किया गया है। करमशी नखुआ का कहना है कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अभद्र कह कर ट्रोल किया गया था। ध्रुव राठी पर मानहानि का मुकद्दमा (Dhruv Rathee defamation case) दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर किया गया।
यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने 1 जून 2024 को ‘Exposing Dhruv Rathee And His Anti- India Propaganda’ नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। इसके बाद, एल्विश के आरोपों का जवाब देते हुए ध्रुव राठी ने 2 वीडियो बनाए। पहला वीडियो ‘My Reply to Godi Youtubers’ नाम से वहीं दूसरा वीडियो 7 जुलाई 2024 को ‘My Final Reply to Godi Youtubers’ टाइटल से 21 जुलाई 2024 को पोस्ट किया गया। आरोप है कि पहले वीडियो में ध्रुव राठी ने BJP नेता सुरेश करमशी नखुआ को ‘हिंसक और गालीबाज’ ट्रोल कहा था। नखुआ की तरफ़ से पेश हुए एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कोर्ट में बताया, ‘ यूट्यूब वीडियो में 6 मिनट 13 सेकेंड पर ध्रुव राठी ने नखुआ को ‘हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स’ का हिस्सा बताया। ये आरोप बिना किसी तर्क या कारण के हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।’ इस याचिका में आगे कहा गया कि इस वीडियो में बिना किसी कारण के नखुआ को हिंसक प्रवृत्तियों वाला दिखाया गया है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री भी उन्हें फॉलो करते हैं