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मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, असम CM के खिलाफ दायर याचिका खारिज

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को झटका दिया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से दायर की गई आपराधिक मानहानि में राहत नहीं दी है।

Dec 12, 2022 / 05:08 pm

Abhishek Kumar Tripathi

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Defamation suit: Supreme Court dismisses Manish Sisodia’s plea against Assam CM Himanta Biswa Sarma

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने इसी साल जून में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर भ्रष्ट्राचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान PPE किट खरीद में घोटाल करने और उस घोटाले में उनकी पत्नी के भी शामिल होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
वहीं फिर मनीष सिसोदिया ने गुवाहटी हाईकोर्ट का रूख करते हुए आपराधिक मानहानि केस खत्म करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खत्म करने से इंकार कर दिया था। उसके बाद सिसोदिया ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया है।
सिसोदिया के वकील की दलील को शीर्ष अदालत ने किया खारिज
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकील नलिन कोहली ने बताया कि “सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से पेश की गई सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब उन्हें गुवाहाटी में मुकदमे के परिणाम को भगतना पड़ेगा।”
 
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असम CM की पत्नी पर भी सिसोदिया ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप
मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयन सरमा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जब पूरे देश में पैनिक मचा हुआ था, तब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी की कंपनियो को पीपीई किट खरीदने के ठेके ज्यादा रेट में दिए थे।

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