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Arvind Kejriwal: ‘CBI के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं’, दिल्ली हाईकोर्ट में बोले अभिषेक मनु सिंघवी

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।

नई दिल्लीJul 17, 2024 / 02:34 pm

Akash Sharma

Arvind kejriwal

Delhi CM Arvind kejriwal (File Photo)

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में उनकी ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए और CBI की ओर से लोक अभियोजक डीपी सिंह ने सुनवाई में भाग लिया। 

दिल्ली सीएम को साजिशन फंसाने की कोशिश 

केजरीवाल की ओर से दलील रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CBI के पास सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। साजिशन उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब लगा कि ED वाले मामले में उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता तो CBI से उन्हें गिरफ्तार करवाया गया। यह PMLA का मामला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आदेश बताता है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए। अब उन्हें सलाखों के पीछे रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह सारा प्रपंच सिर्फ सिर्फ उन्हें सलाखों के पीछे रखने के मकसद से किया गया है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।

क्या कहते हैं वकील अभिषेक मनु सिंघवी


वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी मामले में CBI ने दो FIR दर्ज की थी। इसके बाद 14 अप्रैल 2023 को केजरीवाल को समन जारी किया गया। 16 अप्रैल को उनसे इस मामले में कई घंटे पूछताछ हुई, लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं आया। ध्यान देने वाली बात है कि 21 मार्च 2023 से पहले CBI ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ एक साल तक कुछ नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी। इसके बाद उन्हें दो जून को वापस तिहाड़ भेज दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, “अभी तक सीबीआई यह नहीं बता पाई है कि आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है? यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। केजरीवाल देश के सम्मानित राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 
बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में 25 जून को याचिका दाखिल की गई थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। इसमें आर्टिकल 21 से लेकर 22 की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी बार-बार यही राग अलाप रही है कि केजरीवाल पूछताछ में सवालों का उचित जवाब नहीं दे रहे हैं।

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