मुख्य सचेतक नियुक्त किए जाने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भाजपा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “मुझे राज्यसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त करने के लिए मा० प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मा० गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मा० राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी व समस्त पार्टी नेतृत्व का हार्दिक आभार। मैं पार्टी नेत्रत्व द्वारा दी गयी इस ज़िम्मेदारी का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करूँगा। पुनः शीर्ष नेत्रत्व का हार्दिक आभार।”
– राजनीतिक पार्टियां, सदन के अंदर व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करती हैं, इस सदस्य को मुख्य सचेतक कहा जाता है, और इनकी सहायता के लिए पार्टियों द्वारा अतिरिक्त सचेतक भी नियुक्त किये जाते है।
– मतदान के समय अपने दल के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही समुचित रूप से कार्य प्रणाली का संचालन एवं आकस्मिक मुद्दे पर अपने दल के मत को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी सचेतक की होती है।
– वह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों के बीच किसी मुद्दे को लेकर विद्रोह या मन-मुटाव न रहे, अगर ऐसा होता है तो वह पार्टी के अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है।
– सचेतक पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने पर उस सदस्य की सदस्यता दल बदल कानून के अंतर्गत ख़त्म कर सकता है।
– सीधे तौर पर कहें तो किसी राजनैतिक दल में सचेतक वह व्यक्ति होता है जो उस दल में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होता है।
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व्हिप क्या होता है?– व्हिप किसी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जो संसद सदन अथवा विधान सभा के अंदर दल के ‘प्रवर्तक’ के रूप में कार्य करता है।
– इसका पालन न होने पर सदस्यों पर संविधानिक रूप से कार्यवाही की जा सकती है जैसे दल बदल कानून के रूप में।
– व्हिप में सदस्य द्वारा उपस्थित न हो पाना, यह सदस्य को पहले ही बता देना होगा अन्यथा सदस्यता रद्द की जा सकती है।