scriptनीतीश सरकार का फैसला, बिहार में 18 से 59 साल तक के लोगों को लगेगा फ्री बूस्टर डोज | Bihar govt decides to give free booster dose to people 18 to 59 years | Patrika News
नई दिल्ली

नीतीश सरकार का फैसला, बिहार में 18 से 59 साल तक के लोगों को लगेगा फ्री बूस्टर डोज

बिहार सरकार ने कोविड टीकाकरण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कोविड-19 के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया है, तो वहीं राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से 59 साल तक के सभी लोगों को कोविड-19 की बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब छह करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।

नई दिल्लीApr 19, 2022 / 11:27 am

Archana Keshri

नीतीश सरकार का फैसला, बिहार में 18 से 59 साल तक के लोगों को लगेगा फ्री बूस्टर डोज

नीतीश सरकार का फैसला, बिहार में 18 से 59 साल तक के लोगों को लगेगा फ्री बूस्टर डोज

फ्री में बूस्टर डोज लगाने के लिए होने वाले खर्च को बिहार सरकार वहन करेगी और इसके लिए राज्य के कैबिनेट ने 1314.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। थ ही बिहार आकस्मिकता निधि से 583.43 करोड की राशि जारी भी कर दी गयी है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 5.25 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा।
बता दें, 60 साल से ऊपर और फ्रंटलाइन कर्मियों को बूस्टर डोज पहले से ही नि:शुल्क दिया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों के लिए बूस्टर डोज को फ्री कर दिया है। बिहार में अबतक नौ लाख 88056 व्यक्तियों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज दी जा चुकी है। सरकारी अस्‍पतालों में कोविड वैक्‍सीन की पहली दो डोज पहले से ही मुफ्त में दी जा रही है। लेकिन अब राज्‍य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराने वालों को अब किसी भी डोज के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
दूसरी तरफ देश में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और लगातार कोविड-19 की टेस्टिंग प्रदेश में करवाई जा रही है। बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला लिया है।

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तो वहीं, बैठक में कुल 26 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। स्वास्थ्य विभाग के एक अन्य प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्र परिवारों के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य सुरक्षा देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से प्रारंभ की जाने वाली योजना बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से इंश्योरेंस मोड में संचालित की जाएगी।

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