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Stay on Kejriwal’s Bail: अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाईं रोक

Arvind Kejriwal Bail: ED की याचिका पर अरविंद केजरीवाल सुनवाई नहीं कर लेता तब तक केजरीवाल की बेल पर रोक है।

नई दिल्लीJun 21, 2024 / 11:44 am

Anish Shekhar

Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर एक चौंकाने वाली खबर यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी जब तक ED की याचिका पर अरविंद केजरीवाल सुनवाई नहीं कर लेता तब तक केजरीवाल की बेल पर रोक है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आज सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज तिहाड़ जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद थी। केजरीवाल को जमानत दे दी गई क्योंकि उनके वकील ने तर्क दिया कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज शाम केजरीवाल की रिहाई से पहले, आप द्वारा राजधानी में पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की उम्मीद थी। जल मंत्री आतिशी और केजरीवाल की पत्नी सुनीता राजघाट जाएंगी, जहां आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी।

गुरुवार को केजरीवाल को कथित आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी गई थी। आदेश पारित होने के बाद, ईडी ने फैसले को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा। न्यायाधीश ने आदेश में देरी करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के सीएम एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। शुक्रवार को ड्यूटी जज के समक्ष जमानत बांड पेश किया जाएगा।

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