फरवरी 2023 में हुए थे गिरफ्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया अत्यधिक प्रभावशाली हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए न्यायहित में अर्जी खारिज की जानी चाहिए। बता दें कि सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने और मार्च, 2023 में ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
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