अपराजिता विधेयक सजा के ये हैं नियम
ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) में संशोधन करता है। अपराजिता महिला और बाल विधेयक ( (West Bengal Criminal Laws and Amendment) विधेयक 2024 बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की मांग करता है। साथ ही अगर ऐसे मामले में पीड़िता की तबीयत बिगड़ कर या रेप के बाद मौत हो जाती है केस में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। गैंगरेप के मामलों में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा होगी। इसमें भी उम्रकैद का मतलब होगा कि दोषी जिंदा रहते जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। साथ ही गैंगरेप में मौत की सजा का प्रावधान भी है। जुर्माना भी लगाया जाएगा। बंगाल सरकार के बिल में दुष्कर्म के सभी अपराधियों के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है।