कोर्ट की इजाजत से विदेश जाने की छूट कोर्ट ने फैसले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को विदेश जाने के लिए छूट दी है। पर पटियाला हाउस कोर्ट ने चेताया है कि, जैकलीन कोर्ट की इजाजत से कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा सकती हैं, पर हमेशा के लिए देश छोड़ नहीं सकती हैं।
जमानत अर्जी का ईडी ने किया विरोध पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडीज की बेल का जमकर विरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क रखा कि, जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी आरोपित जेल में बंद हैं तो जैकिलन फर्नांडीज को जमानत क्यों दी जाए। साथ ही यह भी कहाकि, जैकलीन जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस मामला जानें क्या है मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप है। ईडी ने जैकलीन को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। जैकलीन अपनी सफाई में बताती हैं कि, वो खुद इस मामले में विक्टिम हैं। बताया जा रहा है कि, जैकलीन और सुकेश दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जैकलीन को खुश करने के लिए सुकेश उन्हें महंगे तोहफे देते थे। जैकलीन सुकेश से शादी करना चाहती थी। सुकेश ने भी जेल से चिट्ठी लिखकर जैकलीन को निर्दोष बताया था।