कंटेंट क्रिएटर्स की जेब पर लगेगी चपत
सरकार के इस फैसले से कंटेंट क्रिएटर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब सोशल मीडिया से हो रही कमाई पर 18 फीसदी GST लग सकता है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया यूजर्स की कमाई पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन यह तो अब तय हो गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई से सरकार अपना खजाना भरने वाली है।
क्या कहता है सरकारी नोटिफिकेशन
सरकारी नोटिफिकेशन में ऑनलाइन सेवाएं देने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों को Online Information Database Access and Retrieval यानी OIDAR नाम दिया गया है। सरकार ने बजट में प्रस्ताव किया था कि OIDAR सेवाओं के पर्सनल यूज के लिए आयात को मिल रही टैक्स छूट समाप्त की जाएगी। मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको फेसबुक, यूट्यूब या एक्स से कमाई हो रही है। ये कमाई ऐड रेवेन्यू की होती है, जो ओआईडीएआर के दायरे में है। माना जा रहा है कि एक अक्टूबर से इस पर 18 फीसदी जीएसटी लग सकता है।
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विदेशी कंपनियों की सेवाओं पर भी टैक्स
वित्त मंत्रालय के मुताबिक विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों से व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑनलाइन सेवाओं को इंपोर्ट करना भी जीएसटी के दायरे में आएगा। भारतीयों को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने वाली या कंटेंट स्ट्रीमिंग वाली नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसी कंपनियों को एक अक्टूबर से 18% जीएसटी देना पड़ सकता है।