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GST on OIDAR Firms: गूगल-फेसबुक की कमाई पर सरकार वसूलेगी 18% GST, यूजर्स की जेब पर पड़ सकती है चपत

GST on OIDAR Firms: केंद्र सरकार गूगल, एक्स, फेसबुक और अन्य एडटेक कंपनियों पर 18% जीएसटी लगा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने अधिसूचना जारी की है। इस फैसले से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर्स को झटका लग सकता है।

Sep 29, 2023 / 12:27 pm

Shaitan Prajapat

GST on OIDAR Firms

GST on OIDAR Firms

GST on OIDAR Firms: ऑनलाइन गेमिंग पर GST लागू करने के बाद सरकार अब कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ा झटका देने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बाद जल्द सरकार गूगल, फेसबुक, X और दूसरी एडटेक कंपनियों पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाने जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब ऑनलाइन हो रही कमाई पर 18 प्रतिशत जीएसटी लग सकता है। सरकार के इस फैसले से कंटेंट क्रिएटर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। अधिसूचना के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई पर जीएसटी लगाया जाएगा। इसे क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन विज्ञापन, म्यूजिक, ऑनलाइन एजुकेशन यानी एडटेक कंपनियों पर लागू किया जा सकता है।


कंटेंट क्रिएटर्स की जेब पर लगेगी चपत

सरकार के इस फैसले से कंटेंट क्रिएटर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब सोशल मीडिया से हो रही कमाई पर 18 फीसदी GST लग सकता है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया यूजर्स की कमाई पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन यह तो अब तय हो गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई से सरकार अपना खजाना भरने वाली है।

क्या कहता है सरकारी नोटिफिकेशन

सरकारी नोटिफिकेशन में ऑनलाइन सेवाएं देने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों को Online Information Database Access and Retrieval यानी OIDAR नाम दिया गया है। सरकार ने बजट में प्रस्ताव किया था कि OIDAR सेवाओं के पर्सनल यूज के लिए आयात को मिल रही टैक्स छूट समाप्त की जाएगी। मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको फेसबुक, यूट्यूब या एक्स से कमाई हो रही है। ये कमाई ऐड रेवेन्यू की होती है, जो ओआईडीएआर के दायरे में है। माना जा रहा है कि एक अक्टूबर से इस पर 18 फीसदी जीएसटी लग सकता है।

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विदेशी कंपनियों की सेवाओं पर भी टैक्स

वित्त मंत्रालय के मुताबिक विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों से व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑनलाइन सेवाओं को इंपोर्ट करना भी जीएसटी के दायरे में आएगा। भारतीयों को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने वाली या कंटेंट स्ट्रीमिंग वाली नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसी कंपनियों को एक अक्टूबर से 18% जीएसटी देना पड़ सकता है।

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