scriptपट्टाधारी व वेब्रिज मालिक को खनिज विभाग ने दिया नोटिस | The Mineral Department gave notice to the lease holder and the bridge owner | Patrika News
नागौर

पट्टाधारी व वेब्रिज मालिक को खनिज विभाग ने दिया नोटिस

Nagaur. खनिज अभियंता ने खनन पट्टा के ऑनलाइन रवन्ना एवं नागौर एवं गोटन कार्यालय क्षेत्राधिकारी में स्थापित दोनों वे-ब्रिज पर रवन्ना कन्फर्म करने की प्रक्रिया को डिएक्टिवेट कर दियाखनन पट्टे की आड़ में अवैध बजरी का निर्गमन- पट्टा धारक व वे-ब्रिज मालिक के खिलाफ दर्ज विभाग कराएगा एफआईआर-राजस्थान पत्रिका की खबर का असर

नागौरAug 15, 2021 / 11:27 pm

Sharad Shukla

chhindwara

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Nagaur. अवैध खनन एवं रवन्ना के रिकार्डों में हेरफेर कर उसे जारी करने के प्रकरण में राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रकाशित खबर के बाद जागे खनिज विभाग ने अधिकारियों ने शनिवार को जांच की। जांच के दौरान आरएमएमसीआर के नियमों एवं संविदा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति मिलने पर खनिज विभाग ने पटïï्टाधारी एवं वे-ब्रिज मालिक को नोटिस जारी किए हैं। विभाग इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएगा। यही नहीं, बल्कि अजमेर कार्यालय के अधीक्षक खनिज अभियंता ने खनन पट्टा के ऑनलाइन रवन्ना एवं नागौर एवं गोटन कार्यालय क्षेत्राधिकारी में स्थापित दोनों वे-ब्रिज पर रवन्ना कन्फर्म करने की प्रक्रिया को डिएक्टिवेट कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नागौर जिले में अवैध खनन आदि के चलते पर्यावरण को हुए नुकसान एवं इसकी स्थिति का आंकलन करने के लिए बीते वर्ष अक्टूबर माह में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नामित आई कमेटी ने भी यहां जांच कर स्थिति पर चिंता जताई थी। कमेटी के जाने के बाद फिर से वही स्थिति हो गई। इसकी शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका की ओर से हुई पड़ताल में सनसनीखेज तथ्य सामने आए। शनिवार के अंक में इसके प्रकाशन के बाद विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अजमेर अधीक्षक खनिज अभियंता की नसीहत के बाद हरकत में आए खनिज विभाग ने गोटन एवं नागौर एमई ने इसकी जांच की। नागौर एमई धीरज पंवार ने बताया कि मूण्डवा तहसील के ग्राम फिरोजपुरा चारणा में रामकुंवार डूकिया के नाम स्वीकृत बजरी खनन पट्टे पर शनिवार को विभागीय ऑनलाईन सिस्टम से ई-रवन्नाओं की जांच करने पर सामने आया कि पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा से खनिज बजरी का निर्गमन करते समय जारी किए गए अनकनफर्म रवन्ना को लगभग 50-60 किमी दूर स्थापित वे-ब्रिज पर 2-4 मिनट में कन्फर्म किया गया है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारी द्वारा इन रवन्नाओं में निर्गमन स्थल जयपुर, कोटपूतली होना बताया जबकि पट्टाधारी द्वारा दूसरे रूट पर स्थापित वे-ब्रिज से रवन्ना को कन्फर्म किया जाकर अपने खनन पट्टे से रवन्ना का दुरूपयोग कर खनिज बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं पट्टाधारी द्वारा रवन्ना जनरेट करते समय निर्गम स्थल की दूरी एवं वहां तक पहुंचने में लगने वाले समय का भी गलत इन्द्राज किया गया है। इस पर खनिज अभियंता पंवार द्वारा आरएमएमसीआर के नियमों एवं संविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर खनिज विभाग ने पटïï्टाधारी एवं वे-ब्रिज मालिक को नोटिस जारी किए हैं।

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