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नागौर

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट से अनजान हैं ग्रामीण क्षेत्र के वाहन चालक, लग सकता बड़ा फटका

गांवों में ज्यादातर वाहनों के नहीं लग पाई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट, चालान पंजीयन, शहरों में भी पुराने वाहनों का नहीं हो रहा नम्बर प्लेट के लिए पंजीयन

नागौरAug 18, 2024 / 12:07 pm

shyam choudhary

नागौर. राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग ने करीब 11 माह पहले एक अप्रेल 2019 से पूर्व विनिर्मित वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाए जाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकतर वाहन बिना एचएसआरपी दौड़ रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह ग्रामीण क्षेत्र के वाहन चालकों को इस बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि एचएसआरपी नहीं होने से उन्हें बड़ा फटका लग सकता है। एचएसआरपी क्या है और ये किन वाहनों पर लगाए जानी है, इसके अभाव में कितने रुपए का चालान कट सकता है, इसको लेकर हमने नागौर परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी से बात की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश –
पत्रिका : एचएसआरपी क्या है और यह किन वाहनों पर लगाई जानी है?

डीटीओ : एचएसआरपी यानी अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट, जो एक अप्रेल 2019 से पूर्व विनिर्मित वाहनों पर लगाई जानी है।
पत्रिका : हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने की क्या प्रक्रिया है?

डीटीओ : एचएसआरपी लगाने के लिए वाहन विनिर्माता एवं उनके की ओर से अधिकृत डीलर्स को प्राधिकृत किया गया है। एचएसआरपी लगाए जाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें वाहन स्वामी की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकृत डीलर की ओर से वाहन पर एचएसआरपी लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
पत्रिका : वाहनों के अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट नहीं होने पर कितने रुपए का चालान काटा जाएगा और यह कब से शुरू होगा?

डीटीओ : वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होने पर दुपहिया वाहनों के 2 हजार का चालान काटा जाएगा, जबकि चार पहिया वाहनों के पांच हजार का चालान कटेगा। चालान काटने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जिन वाहन चालकों ने एचएसआरपी लगवाने के लिए पंजीयन करवाकर निर्धारित फीस की रसीद प्राप्त कर ली है, उनके रसीद दिखाने पर चालान नहीं काटा जाएगा।
पत्रिका : क्या एक अप्रेल 2019 के बाद के वाहनों को एचएसआरपी लगवाने की आवश्यकता नहीं है?

डीटीओ : नहीं, ऐसा नहीं है। दरसअल, एक अप्रेल 2019 के बाद विनिर्मित वाहनों में समस्त मोटरयान विनिर्माताओं के अधिकृत डीलर्स की ओर से एचएसआरपी लगाई जा रही है। यदि किसी वाहन मालिक ने जानबूझकर नहीं लगवाई है तो उसे भी लगवानी होगी।
पत्रिका : एचएसआरपी नहीं लगवाने पर चालान के अलावा क्या नुकसान हो सकता है?

डीटीओ : परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार राज्य के प्रादेशिक / जिला परिवहन कार्यालयों में बिना एचएसआरपी लगे पुराने वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण, हस्तान्तरण, एनओसी, पता परिवर्तन, फिटनेस नवीनीकरण आदि वाहन पोर्टल पर किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।
पत्रिका : एचएसआरपी लगवाने की क्या फीस तय की गई है?

डीटीओ : सभी प्रकार के कर मिलाकर दुपहिया वाहनों के एचएसआरपी लगाने की एवज में 425 रुपए, तिपहिया वाहनों के 475 रुपए, चौपहिया वाहन (एलएमवी) 695 रुपए, मध्यम एवं भारी मोटर यान 730 रुपए तथा ट्रेक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी वाहनों के 495 रुपए लिए जा सकेंगे।

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