Nagaur. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी एवं इससे जुड़े लाभों से जुडऩे के लिए किसानों को अब अब प्रधानमंत्री फसल बीमा रथयात्रा उनके बीच पहुंचकर बताने का काम करेगा
नागौर•Jul 04, 2021 / 10:01 pm•
Sharad Shukla
Reaching the farmers and telling them the benefits of Prime Minister’s Fasal Bima Yojana
नागौर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी एवं इससे जुड़े लाभों से जुडऩे के लिए किसानों को अब अब प्रधानमंत्री फसल बीमा रथयात्रा उनके बीच पहुंचकर बताने का काम करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ से काश्तकारों जोडऩे एवं जागरुक करने के लिए बीमा रथयात्रा गुरुवार को रवाना हुआ। रथयात्रा को हरी झण्डी उपखंड अधिकारी अमित चौधरी ने दिखाकर रवाना किया। इनके साथ कृषि अधिकारी शंकरराम सियाक, श्योपाल जाट भी थे। कृषि अधिकारी शंकरराम सियाक ने बताया कि किसानों को मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा, ग्वार, तिल, कपास, चवला एवं मूंगफली आदि खरीफ फसलों की बीमा योजना से जोडऩे का कार्य किया जाएगा। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार रथयात्रा गांवों में किसानों को योजना की महत्ता के बारे में समझाने का काम करेगी।
बीमा रथ जिले की प्रत्येक तहसील मे एक जुलाई से 25 जुलाई तक संबधित तहसील के गावों मे भ्रमण कर क ृषको को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबधित सम्पूर्ण जानकारी दी जायेगी। कृषको को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है , फसल बीमा कौन करवा सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित राशि, फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा देय प्रिमियम राशि, बीमा मे शामिल जोखिमों , गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने क े लिए जरूरी दस्तावेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क े तहत बीमा ईकाई , स्थानिक आपदाओ से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया सहित बीमा संबधित सभी शंकाओ को समाधान किया जाएगा । इस मौक पर जिले मे योजना क्रियान्वन के लिए अधिकृत फसल बीमा कम्पनी रिलायन्स जनरल ईन्श्योरेस कम्पनी के जिला प्रबन्धक विराट कुमार एंव अभिलाषसिंह ने बताया कि खरीफ फसलो का ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित कि गई फसलो का बीमा करवा कर योजना का लाभ उठा सकते है। अधिसूचित फसलो का बीमा करवान े की अन्तिम तिथि 31 जुलाई एवं ऋणी कृषको के लिए फसल बीमा योजना में फसल बदलन े की सूचना देने की अन्तिम तिथि 29 जुलाई है। योजना से बाहर होने की अन्तिम दिनांक 24 जुलाई होगी।
यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
कृषि विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का काम करेगी। अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम के चलते फसलों के नुकसान का आंकलन कर भरपाई होगी। बीमित क्षेत्र में कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम के चलते बुवाई, रोपण आदि न हो पाना, सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, कीटों के व्यापक प्रभाव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि आदि से नुकसान होने पर फायदा मिलेगा। इसमें खरीफ मौसम के लिए दो प्रतिशत, रबी मौसम के लिए 1.5 प्रतिशत, व्यवसायिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि प्रीमियम दर पांच प्रतिशत रहेगी।
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