भटक रहा किशनाराम किशनाराम ने सम्बन्धित जायल तहसीलदार के बाद डेह तहसीलदार व पटवारी के समक्ष प्रार्थना- पत्र पेश किया पर अभी तक कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई। बैंक का कहना है कि एनओसी एक बार जारी होने बाद दोबारा जारी नहीं होती। अब किशनाराम के समक्ष संकट यह भी है कि ना तो उसे जमीन की खातेदारी का अधिकार मिल रहा है ना ही कोई और बैंक ऋण दे रहा है।
हर्षिता मिड्डा, तहसीलदार, डेह, नागौर
हाईकोर्ट ने अगस्त -2022 को आदेश दिया था। पीडि़त आदेश के तहत जमीन को रहनमुक्त करवाने की मांग संबंधित अधिकारियों से कर रहा है, बैंक अथवा संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।
रामदेव पोटलिया, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर