यह है मामला दरअसल, एसडी पब्लिक स्कूल में कंपनी ने एक परीक्षा कराई थी। इसमें भरतिया कॉलोनी निवासी जोगेंद्र कुमार गोयल के बेटे गोविंद ने भी परीक्षा दी थी। गोविंद के अच्छे मार्क्स आए थे। इस पर बाईजूस के एरिया मैनेजर ने उनको कंपनी का ऐप लेने को कहा। साथ ही दावा किया गया कि इससे क्लास नौ और 10 में पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि उनको कंपनी की तरफ से सॉफ्वेयर व लेनोवा (Lenova) का टैबलेट भी दिया जाएगा। अगर यह गोविंद के परिजनों को पसंद नहीं आता है तो उनको 15 दिन में पूरे पैसे वापस मिल जाएगा। इसके लिए जोगेंद्र ने 37108.79 रुपये का भुगतान किया। इसके बाद 31 अक्तूबर को उनके पास सॉफ्टवेयर और टेबलेट आ गए लेकिन गोविंद को सॉफ्टेवयर समझ में नहीं आया। इस पर जोगेंद्र ने कंपनी से टैबलेट और सॉफ्टवेयर वापस लेने को कहा और पैसे वापस मांगे। कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी।
1 लाख 77 हजार 108 रुपये का दावा किया इसके बाद जोगेंद्र की तरफ से उनके वकील अभिनव अग्रवाल ने 4 फरवरी (February) को जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया। उन्होंने शाहरुख खान और कंपनी पर धोखाधड़ी करने व भ्रामक विज्ञापन देने आरोप लगायाथा। उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को इस मामले में शाहरुख और कंपनी को नोटिस जारी कर दिए। अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल का कहना है कि शाहरुख खान और कंपनी को इससे पहले पिछले साल 26 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था। इसमें उनसे हर्जाना देने को कहा गया था। इसको कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद फोरम में वाद दायर किया गया है। इसमें 1 लाख 77 हजार 108 रुपये का दावा किया गया है।